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कनाडा में PR पर सख्ती बढ़ी, ओंटेरियो के बाद इस प्रांत ने लौटाईं हजारों फाइलें

कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत ने अपने इमिग्रेशन ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए स्थायी निवास (PR) से जुड़े उम्मीदवारों के लिए नई शर्तें लागू कर दी हैं। इस फैसले के तहत आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सख्त और व्यवस्थित बनाया गया है, ताकि केवल योग्य और जरूरत के मुताबिक उम्मीदवारों का ही चयन हो सके।

नए नियमों का उद्देश्य प्रांत की आर्थिक और श्रम बाजार की जरूरतों के अनुसार इमिग्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है। इसके चलते कई आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज, अपडेटेड प्रोफाइल या नई पात्रता शर्तों को पूरा करना पड़ सकता है। अधिकारियों का मानना है कि इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।

इस बदलाव का असर उन उम्मीदवारों पर भी पड़ सकता है जिनकी फाइलें पहले से प्रक्रिया में हैं। कुछ मामलों में आवेदनों की समीक्षा दोबारा की जा सकती है या अधूरी जानकारी होने पर फाइलें वापस भी की जा सकती हैं। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जा रही है कि वे नए नियमों को ध्यान से समझें और अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखें, ताकि किसी तरह की देरी या अस्वीकृति से बचा जा सके।

प्रांत प्रशासन ने 27 अप्रैल 2026 को जारी अपने ताज़ा अपडेट में इमिग्रेशन प्रक्रिया से जुड़ा एक अहम बदलाव घोषित किया है। इसके मुताबिक, 1 मई 2026 से जो भी नए EOI (Expression of Interest) प्रोफाइल जमा किए जाएंगे, उनकी वैधता अब सीमित कर दी गई है और वे केवल 12 महीनों तक ही सक्रिय माने जाएंगे।

सीधे शब्दों में कहें तो यदि कोई उम्मीदवार एक साल के भीतर चयन प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पाता या उसे आमंत्रण (Invitation) नहीं मिलता, तो उसका प्रोफाइल अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदक को दोबारा से नया EOI प्रोफाइल बनाकर पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी।

इस बदलाव का मकसद सिस्टम को अधिक अपडेटेड और प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है, ताकि केवल सक्रिय और वर्तमान जानकारी वाले उम्मीदवार ही पूल में बने रहें। साथ ही, यह कदम उन प्रोफाइल्स को हटाने में भी मदद करेगा जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े रहते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अब उम्मीदवारों को अपने प्रोफाइल को समय-समय पर अपडेट रखना और सही रणनीति के साथ आवेदन करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि समय सीमा तय होने से चयन की प्रक्रिया और अधिक गतिशील हो जाएगी।

स्थायी निवास (PR) पाने की प्रक्रिया एक तय चरणों में पूरी होती है, जिसकी शुरुआत उम्मीदवार द्वारा EOI (Expression of Interest) प्रोफाइल बनाने से होती है। इस प्रोफाइल में आवेदक अपनी शिक्षा, कार्य अनुभव, भाषा कौशल और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करता है, जिसके आधार पर उसे एक स्कोर दिया जाता है।

इसके बाद यह प्रोफाइल चयन पूल में शामिल हो जाती है, जहां सरकार समय-समय पर ड्रॉ निकालकर योग्य उम्मीदवारों को आगे बढ़ने का मौका देती है। जिन आवेदकों का स्कोर तय मानकों पर खरा उतरता है या प्रांत की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त होता है, उन्हें PR के लिए आवेदन करने का आधिकारिक निमंत्रण (Invitation) भेजा जाता है।

निमंत्रण मिलने के बाद उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर अपनी पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा उसकी प्रोफाइल की विस्तृत जांच की जाती है, और सभी शर्तें पूरी होने पर ही उसे स्थायी निवास की मंजूरी दी जाती है।

नए नियम लागू करने के साथ ही प्रशासन ने पहले से जमा प्रोफाइल्स को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि पुरानी और नई व्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे। इसके तहत उन उम्मीदवारों की स्थिति तय की गई है, जिन्होंने 1 मई 2024 से पहले अपना EOI (Expression of Interest) प्रोफाइल सबमिट किया था।

ऐसे आवेदकों की प्रोफाइल्स को एक तय समय सीमा के भीतर ही मान्य माना जाएगा। यानी, पुराने सिस्टम के तहत जमा किए गए EOI अब अनिश्चित समय तक सक्रिय नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें भी सीमित अवधि के नियम में शामिल किया जा रहा है। यदि इस अवधि के दौरान उम्मीदवार को आवेदन के अगले चरण के लिए आमंत्रण नहीं मिलता, तो उसकी प्रोफाइल स्वतः निष्क्रिय हो सकती है।

इस बदलाव का उद्देश्य इमिग्रेशन पूल को अधिक व्यवस्थित और अपडेटेड बनाए रखना है, ताकि केवल वही प्रोफाइल्स बनी रहें जो वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अधिकारियों का मानना है कि इससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज़ होगी, साथ ही लंबित मामलों का बोझ भी कम किया जा सकेगा।

ऐसे में पुराने आवेदकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे अपनी प्रोफाइल की स्थिति पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर समय रहते नया EOI सबमिट करने के लिए तैयार रहें, ताकि उनके अवसर प्रभावित न हों।

दूसरी ओर, प्रांत प्रशासन ने उन उम्मीदवारों के लिए कुछ राहत का प्रावधान किया है, जिन्होंने 1 मई 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच अपना EOI (Expression of Interest) प्रोफाइल जमा किया था। इन आवेदकों की प्रोफाइल्स को तुरंत प्रभावित करने के बजाय एक अतिरिक्त समय दिया गया है, ताकि वे नई व्यवस्था के अनुसार खुद को ढाल सकें।

जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इस अवधि में जमा किए गए सभी EOI प्रोफाइल अब 30 अप्रैल 2027 तक मान्य रहेंगे। इसका अर्थ है कि इन उम्मीदवारों को अपने आवेदन पर विचार होने और संभावित आमंत्रण मिलने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, बिना इस चिंता के कि उनका प्रोफाइल अचानक निष्क्रिय हो जाएगा।

इस फैसले को एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड माना जा रहा है, जिससे पुरानी और नई प्रणाली के बीच संतुलन बनाया जा सके। इससे न केवल आवेदकों को स्थिरता मिलेगी, बल्कि प्रशासन को भी नई नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने में आसानी होगी।

हालांकि, विशेषज्ञ यह भी सलाह दे रहे हैं कि इस राहत के बावजूद उम्मीदवार अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखते रहें और सभी आवश्यक दस्तावेज व जानकारी समय-समय पर सुधारते रहें, ताकि चयन प्रक्रिया में उनकी स्थिति मजबूत बनी रहे।

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