कनाडा

टॉरंटो रैपर हत्याकांड: दोषी पाए गए ड्रग डीलर की सजा का ऐलान टला, अगली तारीख का इंतज़ार

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टॉरंटो — कनाडाई अदालत में एक चर्चित हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए ड्रग डीलर की सजा के ऐलान को टाल दिया गया है। अदालत ने यह फैसला मेपलहर्स्ट करेक्शनल कॉम्प्लेक्स (MCC) में दिसंबर 2023 में हुई कैदियों के साथ बदसलूकी और ‘इंसटीट्यूशनल क्राइसिस इंटरवेंशन टीम’ (ICIT) की कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई लंबित होने के कारण लिया है।

अदालत ने कहा: सामान्य परिस्थितियों में मिलती 15 साल की बिना पैरोल उम्रकैद

सुपीरियर कोर्ट के जज पीटर बॉडेन ने सोमवार को कार्यवाही के दौरान स्पष्ट किया, “सामान्य परिस्थितियों में, मैं आरोपी लॉरेंस ब्रूस को 15 साल तक बिना पैरोल की पात्रता के साथ उम्रकैद की सजा सुनाता।”

उल्लेखनीय है कि लॉरेंस ब्रूस को मार्च 2026 में जज-अलोन ट्रायल के दौरान टॉरंटो के एक उभरते हुए रैपर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सेकंड-डिग्री मर्डर (द्वितीय श्रेणी की हत्या) का दोषी पाया गया था। विचारधीन कैदी के रूप में वह मेपलहर्स्ट जेल में बंद था।

जेल में हुई हिंसा और 200 कैदियों के साथ बदसलूकी का मामला

मामला 20 दिसंबर 2023 का है, जब मेपलहर्स्ट जेल में एक अन्य कैदी ने जेल अधिकारी के चेहरे पर मुक्का मार दिया था। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने कोड ब्लू जारी किया और 22 तथा 23 दिसंबर को विशेष संकट हस्तक्षेप टीम (ICIT) को तैनात कर दिया।

इस कार्रवाई के दौरान लगभग 200 कैदियों को जबरन उनकी बैरकों से निकाला गया, उनकी तलाशी ली गई, जिप-टाई से बांधा गया और कॉरिडोर में दीवारों की ओर मुंह करके बैठा दिया गया। ब्रूस भी उन कैदियों में शामिल था और उसने इस अमानवीय व्यवहार के आधार पर संविधान के अधिकारों के उल्लंघन (Charter Breach) का हवाला देते हुए आपराधिक कार्यवाही पर रोक (Stay of Proceedings) लगाने की मांग की है।

मानवाधिकार उल्लंघन के आधार पर सजा में कटौती की संभावना

जज पीटर बॉडेन ने बताया कि इस मामले पर ‘स्टे’ (रोकटोक) की सुनवाई अब जस्टिस क्लेटन कॉनलान करेंगे। यदि जस्टिस कॉनलान यह पाते हैं कि कैदी के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन कार्यवाही रोकने के बजाय सजा में रियायत देना उचित है, तो वे पैरोल की अवधि घटाने की सिफारिश कर सकते हैं। इसके बाद मामला अंतिम फैसले के लिए पुनः जज बॉडेन के पास आएगा।

इससे पहले अक्टूबर में भी जस्टिस कॉनलान ने एक अन्य मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मर्डर चार्जेस को खारिज कर दिया था। अदालत ने माना था कि एक अधिकारी पर हुए हमले का बदला लेने के लिए निर्दोष कैदियों के साथ “यातनापूर्ण” व्यवहार किया गया था। इसी कानूनी मिसाल को देखते हुए फिलहाल लॉरेंस ब्रूस की सजा को टाल दिया गया है।

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Sneha Sharma is a Senior Hindi Correspondent for StudioX News Canada, leading the Hindi editorial desk at hi.studioxnews.ca. She brings over three years of journalism experience across print, digital, and broadcast media in India. Her career includes roles at Jagran New Media (Her Zindagi), Zee News Hindi, TV100, Rashtriya Sahara, Amar Ujala, and Search India News, where she worked as a content writer, ground reporter, and news anchor. She holds a BA in Journalism and Mass Communication from Dev Sanskriti University, Haridwar. At StudioX News, she covers Canada immigration, community affairs, South Asia news, and diaspora stories for Hindi-speaking communities across Canada.

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